SUSPEND; छात्रा से मारपीट और बेड टच के मामले में फरार आरोपी हेडमास्टर गिरफ्तार, डीईओ ने फिर किया निलंबित

बिलासपुर, स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा से मारपीट, गाली गलौच और बेड टच के मामले में फरार आरोपी हेडमास्टर अशोक कुर्रे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस शिक्षक के निलंबन को बहाल करते हुए डीईओ ने शासकीय प्राथमिक शाला जरेली में पदस्थापना आदेश जारी कर दिया था। फरार शिक्षक जमानत के लिए कोर्ट जा रहा था तभी आरोपी शिक्षक को तखतपुर पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी को तखतपुर थाना लाकर कार्रवाई की जा रही है। इधर डीईओ ने आरोपी शिक्षक अशोक कुर्रे को फिर निलंबित कर दिया है।

जानकारी के अनुसार तखतपुर विकासखंड के प्राथमिक शाला खुड़ियाडीह में पदस्थ शिक्षक अशोक कुर्रे के खिलाफ स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्राओं ने मारपीट और गाली गलौज सहित बेड टच की शिकायत की थी। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के बाद हुई जांच में इन आरोपों की पुष्टि भी हो गई। 27 फरवरी 2025 को डीईओ बिलासपुर के निर्देश के बाद बीईओ तखतपुर ने इस मामले की सूचना अप्रैल अंतिम में तखतपुर पुलिस को दी। शिक्षा को शर्मसार करने वाले मामले में भी शिक्षा विभाग ने घोर लापरवाही बरतते हुए जांच में पुष्टि होने के बाद भी पुलिस को सूचना देने में दो महीने का समय लगा दिया। यानी शिक्षक को फरार होने का पूरा मौका दे दिया।

शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के आधार पर और छात्रा के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पास्को एक्ट जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे अतिसंवेदनशील मामले में लेटलतीफी के कारण पास्को एक्ट का आरोपी शिक्षक पुलिस रिकार्ड में फरार था। पुलिस रिकार्ड में फरार और जांच में दोषी पाए जाने के बाद भी शिक्षा अधिकारी ने दोषी शिक्षक अशोक कुर्रे को ज्वाइनिंग भी दे दी।

डीईओ ने आरोपी शिक्षक को कर दिया बहाल

इस मामले में थाना तखतपुर में एफआईआर क्रमांक 0199/25 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। एफआईआर के बाद शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। हालांकि इस गंभीर आरोप और दर्ज एफआईआर के बावजूद 15 मई को जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर ने उक्त शिक्षक को पुनः बहाल कर दिया। शिक्षक अशोक कुर्रे को अब प्राथमिक शाला खपरी, तखतपुर में पदस्थ किया गया है। पीड़ित पक्ष और समाजिक कार्यकर्ताओं ने इस बहाली पर नाराजगी जताई है और प्रशासन से पुनः विचार करने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, ऐसे मामलों में लिप्त शिक्षकों को बहाल करना छात्र सुरक्षा के लिहाज से अनुचित है।

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