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FOOD; चांवल उत्सव का फ्लॉप शो, एकमुश्त खाद्यान्न वितरण 20 जुलाई तक बढाने की तैयारी

चावल उत्सव

0 बायोमैट्रिक ट्रान्जेक्शन, भण्डारण व तौलने में आ रही है व्यवहारिक दिक्कतें

रायपुर, राज्य में  78 लाख राशन कार्ड धारियों  को तीन महीने के एक मुश्त चांवल बांटने की योजना फ्लॉप हो गई है।  खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी के अविवेकपूर्ण निर्णय के चलते पूरे प्रदेश में सरकार की किरकिरी हो रही है।
मंत्रालय सूत्रों के अनुसार बिना किसी योजना के माह जून में तीन महीने का एक मुश्त 1.05 क्विंटल चांवल देने का निर्णय ले लिया गया था। प्रदेश की तेरह हजार राशन दुकानों में एक माह का चांवल रखने के लिए गोदाम नहीं है उसमें तीन महीने का चांवल रखवाने बंटवाने का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था।
जनकारों का दावा है कि 600 करोड़ के राशन घोटाले को दबाने और विधान सभा जांच समिति को गुमराह करने के लिए तीन महीने का एक क्विंटल पांच किलो चांवल देने का खेल खेला गया। जून महीने के तीसरे सप्ताह गुजर जाने के बाद केवल चालीस प्रतिशत चांवल बटा है उसमें भी अधिकांश कार्ड धारियों को तीन महीने के बदले एक दो महीने का ही चावल बटा है।
चांवल उत्सव का नाम देकर मंत्रालय के एक अधिकारी ने  सरकार की छबि धूमिल कर दी है।  पिछले छह साल से किसी भी राशन दुकान में न तो चांवल उत्सव मनाया नहीं जा रहा है। और न ही जनप्रतिनिधि और न ही निगरानी समिति के सदस्यों को माह में चांवल बांटने की शुरुआत की जानकारी होती है।
खाद्य मंत्रालय/ संचालनालय के मॉड्यूल में चांवल उत्सव की कोई एंट्री नहीं है। इसे विभाग के वेब  साइट में देखा जा सकता है।
प्रदेश की वितरण व्यवस्था चौपट होने पर केंद्रीय खाद्य मंत्रालय से चांवल उत्सव की तिथि बढ़ाने की मांग संबंधी पत्र का केंद्रीय खाद्य मंत्रालय का कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश के खाद्य विभाग ने ही कार्ड धारियों को एक माह में चांवल न लेने पर दूसरे महीने नहीं देने का निर्णय लिया हुआ है। अपनी गलती को छुपाने के लिए तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही है।

खाद्य विभाग की सचिव ने केन्द्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के उप निदेशक को लिखा पत्र

खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्डधारियों को माह जून से अगस्त तक तीन माह का एकमुश्त राशन वितरण की तिथि 20 जुलाई 2025 तक वृद्धि करने केन्द्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के उप निदेशक को पत्र लिखकर आग्रह किया है। गौरतलब है कि वर्तमान में तीन माह का एकमुश्त राशन वितरण करने का समय-सीमा 30 जून तक निर्धारित है।

56.78 लाख राशनकार्डधारी परिवारों को वितरित होगा

सचिव श्रीमती कंगाले द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में माह जून, 2025 से अगस्त, 2025 तक के 03 माह का खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जारी 56.78 लाख राशनकार्डधारी परिवारों को तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अंतर्गत जारी 24.44 लाख राज्य पूल के राशनकार्डधारी परिवारों को भी माह जून से अगस्त 2025 तक के 03 माह का खाद्यान्न एकमुश्त रूप से चालू माह जून में वितरित किया जा रहा है।

3.41 करोड़ बायोमैट्रिक प्रमाणीकरणयुक्त ट्रान्जेक्शन

पत्र में कहा गया है कि माह जून में 03 माह के एकमुश्त चावल के भण्डारण एवं वितरण का कार्य राशनकार्डधारी परिवारों को केन्द्रीय पूल एवं राज्य पूल के 03 माह के खाद्यान्न के वितरण हेतु प्रति हितग्राही 06 बायोमैट्रिक ट्रान्जेक्शन के आधार पर कुल 3.41 करोड़ बायोमैट्रिक प्रमाणीकरणयुक्त ट्रान्जेक्शन राज्य भर में होने हैं, जो कि बहुत अधिक संख्या में है।

वर्षा से 03 माह के खाद्यान्न का अग्रिम भण्डारण भी प्रभावित

इसी तरह UIDAI के निर्देशानुसार 7000 एल-0 बायोमैट्रिक ई-पॉस मशीन को अपग्रेड करने का कार्य भी समानांतर रूप से प्रचलित है। राज्य में लगभग 50 प्रतिशत दुकानों में एल-0 मशीन डिस्कंटीन्यू कर दिए गए हैं। साथ ही माह मई 2025 में असामयिक रूप से हुई वर्षा से 03 माह के खाद्यान्न का अग्रिम भण्डारण भी प्रभावित हुआ है। उचित मूल्य दुकानो में 03 माह के खाद्यान्न के भण्डारण की व्यवस्था के साथ-साथ इन महीनों के खाद्यान्न का तौल कर वितरण में भी अतिरिक्त समय लग रहा है। उपरोक्त दृष्टिगत रखते हुए राज्य हेतु माह जून से अगस्त 2025 के खाद्यान्न के भण्डारण की समय-सीमा 23 जून 2025 तक तथा हितग्राहियों को राशन वितरण की समय-सीमा में 20 जुलाई, 2025 तक वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है।

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