
रायपुर. राखी थाना क्षेत्र में विवेचना के दौरान अवैध वसूली और पद के दुरुपयोग की शिकायत सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने कार्रवाई की है. शिकायत की प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर प्रोविजनल सब इंस्पेक्टर महेश कुमार ओगरे को निलंबित कर दिया गया है. पुलिस अधीक्षक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने निलंबन आदेश जारी किया है.
मामला थाना राखी के अपराध क्रमांक 10/2026 की विवेचना से जुड़ा है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 319 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की थी. इसी विवेचना के दौरान प्रोविजनल सब इंस्पेक्टर महेश कुमार ओगरे पर अवैध तरीके से पैसे मांगने और दबाव बनाने के आरोप लगे. शिकायत की प्रारंभिक जांच में पद का दुरुपयोग किए जाने की बात सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने इसे गंभीर कदाचरण मानते हुए महेश कुमार ओगरे को निलंबित कर दिया.
दरअसल, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नवा रायपुर अटल नगर में नियंत्रक के पद पर कार्यरत हिमांशु अग्रवाल को 25 जनवरी 2026 को संयुक्त नियंत्रक केदार पटेल के माध्यम से जानकारी मिली थी कि व्यापम की सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2026 से संबंधित एक फर्जी निर्देश पत्र सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है.
इसके बाद हिमांशु अग्रवाल ने थाना राखी में लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी. शिकायत में बताया गया था कि सोशल मीडिया और वाट्सऐप पर प्रसारित परीक्षा निर्देश छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जारी नहीं किया गया है. फर्जी निर्देश को प्रसारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई और उसे प्रसारित होने से रोकने की मांग की गई थी.







