रायपुर, रायपुर पुलिस का सख्त निर्देश है कि मकान मालिक बिना पुलिस वेरिफिकेशन (सत्यापन) के किसी भी किरायेदार को अपने घर में न रखें। ऐसा करने पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और मकान मालिक पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसे देखते हुए गुरु गोविंद सिंग वार्ड के पार्षद ने मकान मालिकों से अनुरोध किया है कि बिना पुलिस वैरिकेशन के कोई किरायेदार ना रखे।
गुरु गोविंद सिंग वार्ड के पार्षद कैलाश बेहरा ने वार्ड से लेकर समस्त राजधानी वासियों से निवेदन किया है कि अपना मकान किराया तभी दे जब किरायेदार की पुलिस वैरिकेशन करा ले। आज कल नगर में कई प्रकार के संदिग्ध लोग नगर में देखे जा रहे है। अभी अभी नगर से दो बंगलादेशी को पकड़ा गया है और शहर में ऐसे ही संदिग्ध व्यक्ति कितने तादात में हो सकते है कहा नहीं जा सकता। ऐसे स्थिति में अगर किसी को बिना वैरिकेशन कराए किराया में देकर मकान मालिक अपना सरदर्द ना पाले। अगर बिना पुलिस के वैरिकेशन के वार्ड या नगर में कोई अपना मकान किराया में देता है और किरायदार किसी प्रकार का क्राइम करता है तो मकान मालिक पर भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है।
उन्होने बताया कि किरायेदार का पुलिस सत्यापन आसानी से हो सकता है। इसके लिए रायपुर पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट या C-COP ऐप का उपयोग करें। किरायेदार का पूरा नाम, फोटो, और पहचान पत्र (आधार कार्ड आदि) अपलोड करें। फॉर्म भरकर ऑनलाइन जमा करें या नजदीकी पुलिस थाने में जाकर फॉर्म जमा करें। पार्षद कैलाश बेहरा ने यह भी बताया कि किरायेदार का पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। हर साल या नया अनुबंध करते समय सत्यापन दोबारा कराएं। संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें।






